महाराष्ट्र

बड़ी खबर! राजस्व मंत्री ने विधानमंडल में विखंडन कानून (टूकडा बंदी कायदा ) को निरस्त करने की घोषणा की

मुंबई : (काविशे जमील न्यूज़) :राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज विधानमंडल में एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि सरकार विखंडन कानून (टूकडा बंदी कायदा ) को निरस्त करेगी। इस बीच, विपक्ष ने भी राजस्व मंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है। सरकार ने कहा है कि इस कानून के निरस्त होने से 50 लाख किसानों को लाभ होगा। इस अवसर पर बावनकुले ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करेगी।
चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, “हमें 1 जनवरी, 2025 की कट-ऑफ तारीख के साथ आगे बढ़ना होगा (कानून निरस्त होने के बाद, 1 जनवरी, 2025 से लेनदेन के लिए नए नियम लागू होंगे)। उसके बाद, हालांकि, हमें यूडीसीपीआर ((एकीकृत विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियमन)) के अनुसार काम करना होगा। यानी हमें योजना प्राधिकरण के नियमों के अनुसार चलना होगा। इसलिए, भविष्य में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग को नियमित नहीं किया जाएगा। 1 जनवरी तक कई जगहों पर अवैध निर्माण को नियमित कर दिया गया है। हालांकि, सरकार अब टुकड़ेबंदी कानून को निरस्त करने पर विचार कर रही है। इस बीच, इस फैसले का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार विधायक जयंत पाटिल ने स्वागत किया। उन्होंने कहा, “आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है। अब तक कई राजस्व मंत्री बन चुके हैं। आपने इसमें एक अच्छा फैसला लिया है।” इसके बाद, कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने बावनकुले को बधाई दी। उन्होंने कहा, “मैं आपको इस फैसले के लिए बधाई देता हूं। यह बहुत अच्छा फैसला है। इस संबंध में कोई रास्ता निकालने की आवश्यकता थी। अब एक निश्चित समय सीमा तय की जानी चाहिए। इस मुद्दे को मंत्रिमंडल के समक्ष उठाया जाना चाहिए और कानून को निरस्त किया जाना चाहिए।
चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, “हम अगले 15 दिनों में एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाएँगे। मैं विजय वडेट्टीवार और जयंत पाटिल सहित सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस SOP में अपने सुझाव हमें बताएँ। मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि वे आपके सुझाव अगले सात दिनों के भीतर राज्य के राजस्व विभाग को भेज दें।”
राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, महाराष्ट्र में टुकड़ाबंदी अधिनियम लागू है। इसके अनुसार, राज्य में मानक क्षेत्रफल से कम कृषि भूमि की खरीद-बिक्री नहीं की जा सकती। राज्य सरकार के 12 जुलाई, 2021 के परिपत्र के अनुसार, एक, दो या तीन गुंटा भूमि की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसानों को घर, कुएँ और कृषि के लिए भूमि खरीदने-बेचने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हालाँकि, अगर टुकड़ाबंदी अधिनियम निरस्त हो जाता है, तो किसानों को यह कठिनाई नहीं उठानी पड़ेगी।

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